India News Haryana (इंडिया न्यूज), Harsh Fire : हरियाणा में देवउठनी एकादशी के साथ ही विवाह शादियों का शुभ मुहूर्त निकल गया है और 12 नवंबर से शादियों का पूरी तरह से सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में विवाह शादी के उपलक्ष्य में खुशियों के नाम पर किया जाने वाला हवाई फायर शादी की खुशियों को गम में भी बदल सकता है।
जी हां, लोगों द्वारा शादी के अवसर पर घुड़चढ़ी व ढुकाव के अवसर पर नाच गाने के दौरान दूल्हे के दोस्तों व रिश्तेदारों द्वारा हवाई फायर करना जहां आम बात हो गई है वहीं यह स्टेटस सिंबल भी बन गया है। खुशियों की आड़ में आर्म्स लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन धड़ल्ले से होता है। सेल्फ-डिफेंस के लिए मिले आर्म्स को हवाई फायर के रूप में चलाने से यह किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। बावजूद इसके इस दिशा में कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे।
नियमों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस केवल आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। शादी-समारोह या किसी अन्य अवसर पर फायर करना कानूनन अपराध है। इसके अतिरिक्त शस्त्र केवल वही रख सकता है जिसके नाम पर अलॉट होता है। परिवार का अन्य कोई सदस्य या रिश्तेदार इसे नहीं रख सकता।
अब देवउठनी एकादशी के साथ ही वैवाहिक मौसम शुरू हो जाएगा तथा ऐसे मौकों पर फायर के शौक के चलते खुशियां गम में न बदल जाएं, इसलिए एहतियात बरतना भी जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है जो अनहोनी का कारण बन सकती है। विवाह समारोह में हवाई फायर करना आम बात हो चुकी है। विशेष तौर पर युवा वर्ग इस दौरान फायर करना स्टेटस सिंबल मान रहे हैं।
इस दौरान शायद यह भुला दिया जाता है कि फायर करना कानूनन अपराध तो है ही साथ ही किसी बड़ी अनहोनी का कारण भी बन सकता है। खासतौर पर विशेष अवसरों पर ऐसा भी देखा जाता है कि लाइसेंसी के स्थान पर उसका रिश्तेदार या सगा-संबंधी पिस्टल को संभाल लेता है और यहां तक कि हवाई फायर भी कर देता है। नियमों की यदि बात की जाए तो सिवाय लाइसेंसी के अन्य कोई भी व्यक्ति शस्त्र को अपने पास नहीं रख सकता। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है।
नियमों के अनुसार यदि किसी प्रभावशाली व रसूख वाले व्यक्ति को जान का खतरा है तभी आर्म्स लाइसेंस मिलता है, वह भी पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसी की मृत्यु हो जाए या फिर कोई किसी ने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो कानूनी वारिश को हेयर लूम नीति के तहत लाइसेंस मिल जाता है। शौकिया तौर पर आर्म्स लाइसेंस नहीं जारी किया जा सकता।
शस्त्र सुरक्षा के लिए है न कि शौक के लिए। शादी समारोह या किसी अन्य आयोजनों में प्रयोग करना अपराध है। यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए तथा विवाह समारोह में हथियारों के प्रयोग को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए।
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