India News Haryana (इंडिया न्यूज), High Court on Accident: सदका हादसों का बढ़ना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े वाहन ओवरस्पीड में आते हैं और छोटे वाहनों को बुरी तरह तहस नहस कर तेजी से रवाना हो जाते हैं। ऐसे में एक ऐसा मामला हरियाणा में हुआ था। दरअसल यहाँ एक बाइक सवार युवक की मौत एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर से हुए हादसे में हुई थी। इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट ने अपनी बात रखी और सड़क पर स्टंट करने को लापरवाह बताते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया
इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का कहना है कि, इसे महज लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाने का मामला नहीं माना जा सकता, बल्कि ये एक गैर इरादतन हत्या है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर से हुए हादसे में हुई थी। आरोप है कि लखबीर सिंह ट्रैक्टर चला रहा था, अतिरिक्त टर्बो पंप लगाकर उसकी गति बढ़ाई गई थी। मृतक ने बाइक की अचानक ब्रेक लगाई तो वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया। इस घटना के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुँचने के बाद उसकी मौत हो गई।
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अमृतसर पुलिस ने 27 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की थी। मृतक गुरजंत सिंह अपने दोस्त के साथ बाइक पर स्टंट कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने ट्रैक्टर के अगले हिस्से को हवा में उठाकर स्टंट किया, जिससे ट्रैक्टर का आगे का हिस्सा बाइक सवार पर गिर गया। इस घटना के दौरान गुरजंत बुरी तरह घायल हो गया और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया हो गई। अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का कहना है कि सड़क पर बिना ट्रैफिक अधिकारियों की जानकारी के स्टंट करना सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ऐसे स्टंट की वजह से किसी की मौत होती है तो यह गैर इरादतन हत्या के तहत आना चाहिए।
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