Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा ,जम्मू कश्मीर के जेल से बाहर प्रदेश की जेलों में कैदियों के ट्रांसफर मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करेगा

India News (इंडिया न्यूज),Supreme Court,जम्मू कश्मीर: ‘सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के जेल से बाहर प्रदेश की जेलों में भेजे गए 20 से अधिक कैदियों के ट्रांसफर मामले की सुनवाई अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा जम्मू-कश्मीर के पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2018 से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में लंबित है, लिहाजा हाई कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से मामले को जल्द सुनने के लिए भी कहा है।

जम्मू और कश्मीर की जेलों के बाहर भेजे जाने का विरोध

हालांकि पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केंद्र शासित प्रदेश से बाहर की जेलों में भेजे गए 20 से अधिक कैदियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।

दरसअल सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर निवासी राजा बेगम और तीन अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील सत्य मिश्रा के जरिये इन कैदियों को जम्मू और कश्मीर की जेलों के बाहर भेजे जाने का विरोध किया है।

उनका कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जेलों में भेजना जम्मू-कश्मीर के उस कानून का उल्लंघन है, जिसके तहत उन्हें बंदी बनाया गया है। उन्होंने परिवार के इन कैदियों से नहीं मिल पाने की भी दलील दी है। सालीसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया कि हम निर्देशों का पालन करेंगे लेकिन गिरफ्तार किए गए यह कैदी असलियत में राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मामला हैं।

यह सिर्फ दो लोगों के बीच संवाद जितना आसान नहीं होगा। श्रीनगर के पारिमपोरा के निवासी राजा बेगम के बेटे आरिफ अहमद शेख को श्रीनगर से उत्तर प्रदेश की वाराणसी स्थित सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। उसे पिछले साल 7 अप्रैल को पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था।

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Kanchan Rajput

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