होम / Haryana: जज की पत्नी और बेटे के हत्यारोपी ने हाईकोर्ट में डाली याचिका

Haryana: जज की पत्नी और बेटे के हत्यारोपी ने हाईकोर्ट में डाली याचिका

• LAST UPDATED : August 20, 2022

इंडिया न्यूज, Gurugram (Haryana): गुरुग्राम के जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या करने वाले गनमैन महिपाल ने सजा के खिलाफ अपील पर हाईकार्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। जिला अदालत द्वारा महिपाल को 6 फरवरी 2020 को सुनाई गई मौत की सजा को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से यह अपील की है।

Haryana

तथ्यों को किया नजरंदाज: महिपाल

महिपाल ने अपील में कहा है कि कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाते समय तथ्यों को नजरंदाज किया है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। अपील के अनुसार उसने जज की पत्नी और बेटे को गोली नहीं मारी थी। उन्होंने कहा कि कार में एक पेंटिंग को रखने के दौरान उसे खरोंच लग गई थी। जिस कारण उनके बेटे ध्रुव ने उन्हें गालीयां देनी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, जिस दौरान ध्रुव ने याची से रिवॉल्वर को छीनने की कोशिश की। इस प्रयास के दौरान गोली चल गई।

यह था पूरा मामला

महिपाल पर आरोप लगाया गया है कि अक्तूबर 2018 को गुरुग्राम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी रितु और बेटा ध्रुव सेक्टर-49 में शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए थे। जिस दौरान दोनों पर शॉपिंग मॉल के बाहर आते ही महिपाल ने उन पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।

कोर्ट ने महिपाल को दोषी करार देते हुए कहा था

इस मामले में गुरुग्राम की जिला कोर्ट ने महिपाल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। कार्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने उन्हीं की हत्या कर दी। दोषि ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हत्या के बाद दोषी महीपाल ने हत्याकांड की जानकारी फोन कर जज कृष्णकांत व अपने साथी गनमैन को दी थी। साथ ही कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को भी अहम साक्ष्य माना जिसमें याची दोनों को कार में घसीटता हुआ दिखाई देता है। (Haryana)

यह भी पढ़ें : Lumpy Skin Disease: हरियाणा में 29 हजार से अधिक पशु लंपी स्किन से संक्रमित, CM ने पशुपालन विभाग पर जताई नाराजगी

यह भी पढ़ें : Haryana Corona Update: हरियाणा में पिछले 24 घंटे में मिले 872 नए कोरोना मामले

Connect With Us: Twitter Facebook

Tags: