India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat Crime News : सब्जी मंडी में मासाखोर यूनियन के प्रधान से मंथली मांगने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में किशनपुरा चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को शुक्रवार देर शाम सब्जी मंडी के साथ लगती उन मंडी से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विशाल उर्फ गैल्लो निवासी सिवाह के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ पहले भी मंथली मांगने, आर्म्स एक्ट व लड़ाई झगड़े की वारदातों के 4 अभियोग दर्ज है। आरोपी करीब 1 साल पहले जेल से बेल पर बाहर आया था।
किशनपुरा चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आशीष ने बताया कि गहनता से पूछताछ करने, वसूली गई नगदी बरामद करने व वारदात में शामिल फरार इसके साथी आरोपियों के ठिकानों का पता लगा काबू करने के लिए पुलिस ने शनिवार को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया है। थाना औद्योगिक सेक्टर 29 की किशनपुरा चौकी में सुरेंद्र पुत्र मोहनलाल निवासी कृष्णपुरा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह 3 साल से नई सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करता है और मासाखोर यूनियन का प्रधान है।
कुछ महीने पहले विशाल उर्फ गैल्लो उसके पास आया और जान से मारने की धमकी देते हुए उससे मंथली की मांग करने लगा। उसने डर कर 20 हजार रुपए मंथली देना शुरू कर दिया। लेकिन अब विशाल उर्फ गैल्लो की मांग बढती जा रही है। मंथली वसूली करने में आरोपी के चार पांच अन्य साथी भी शामिल है। आरोपी धमकी देते है कि ज्यादा मंथली नहीं दी तो तुम्हारी टांगे तोड़ने के साथ ही जान से मार देंगे। थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में सुरेंद्र की शिकायत पर अभियोग दर्ज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।
पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के संज्ञान में उक्त मामला आते ही उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए किशनपुरा चौकी इंचार्ज को आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ के निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने एक बार फिर साफ व कड़े शब्दों में अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला में रंगदारी, मंथल सहित अन्य आपराधिक वारदातों व अपराधियों को किसी भी रूप में पनपने नही दिया जाएगा।
कानून व्यवस्था बनाए रखने व आमजन को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए आपराधिक गिरोह का सफाया करने में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। इस दौरान उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस प्रकार का अपराध अन्य किसी व्यक्ति के साथ घटित हुआ है तो वह निसंकोच उसकी शिकायत जिला पुलिस को दे।
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