होम / Big Decision For Agniveers : नायब सरकार ने अग्निवीरों के लिए लिया बड़ा फैसला, मिलेगा दस प्रतिशत आरक्षण

Big Decision For Agniveers : नायब सरकार ने अग्निवीरों के लिए लिया बड़ा फैसला, मिलेगा दस प्रतिशत आरक्षण

• LAST UPDATED : July 17, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज) Big Decision For Agniveers : केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, फोरेस्ट व माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन व एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) की भर्ती में सेना से चार वर्ष बाद लौटने वाले अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सीधी भर्ती में अग्नि वीरों को यह सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए तय उम्र सीमा में भी अग्नि वीरों को छूट मिलेगी।

Big Decision For Agniveers: पहले बैच को उम्र में पांच वर्षों की छूट

अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में पांच वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके बाद के बैच के लिए यह छूट तीन वर्षों के लिए होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की। इस मौके पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ व सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे भी मौजूद रहे।

योजना को लेकर बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा

सीएम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की लोकहित की योजना है और इसके माध्यम से स्किल और एक्टिव युवा तैयार होंगे। 14 जून, 2022 को लागू की गई इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं में चार वर्षों के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। चार वर्षों की सर्विस के बाद कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत स्थाई होंगे और बाकी के रिटायर हो जाएंगे।

सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही फैसला किया है कि चार वर्षों के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अर्द्ध-सैनिक बलों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार पुलिस में कांस्टेबल, वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड, जेल विभाग में जेल वार्डन तथा स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। एसपीओ के तहत सेना व अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को नियुक्त किया जाता है।

सीधी भर्ती में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा

सीएम ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप-सी के सिविल पदों के लिए सीधी भर्ती में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वहीं ग्रुप-डी के पदों में एक प्रतिशत आरक्षण की सुविधा होगी। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट मिलेगी। नायब सैनी ने कहा कि अगर कोई उद्योगपति अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी देता है तो ऐसे उद्योगपतियों को सरकार की ओर से सालाना 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

ब्याज रहित ऋण मुहैया कराएगी

अग्निवीरों को सेना से लौटने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस मिलेंगे। इसी तरह से विभिन्न विभागों तथा बोर्ड-निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैरिट स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर अपना खुद का उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण मुहैया कराएगी।

यह भी पढ़ें : Funeral Procession Of Recruitment Stop Gang : युवाओं के भविष्य से खेल रहा भर्ती रोको गैंग : बड़ौता

यह भी पढ़ें : Ambala Crime News : षड्यंत्र के तहत बनाई व्यक्ति की अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए मांगे 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT