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Khanauri Border : ‘ये आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा’…डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर सुप्रीम कोर्ट की किसान नेताओं और पंजाब सरकार को फटकार 

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Khanauri Border : सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर 33 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की अनुमति नहीं देने वाले किसान नेताओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि किस तरह के किसान नेता हैं जो डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती होने से रोक रहे हैं, जबकि उनकी जिंदगी खतरे में है।कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के विरोधी उनके शुभचिंतक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल जाने के लिए मनाने के निर्देश दिए हैं।

Khanauri Border : डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश

डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों पर भी कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया और कहा कि आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से किया जा सकता है, लेकिन किसी को अस्पताल में भर्ती होने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं देखा।

कोर्ट ने पंजाब सरकार के अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने इस स्थिति को क्यों पैदा होने दिया, और कहा कि यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे किसान नेता हैं जो डल्लेवाल की मौत चाहते हैं। उन पर दबाव दिख रहा है, अदालत ने कहा कि वह डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने के पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि अगर डल्लेवाल को स्थानांतरण में मदद की जरूरत है तो वह उन्हें सहायता प्रदान करे।

मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई?

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की संभावना जताई। अदालत ने इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय करने की बात की और 31 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की। पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 31 दिसंबर को फिर से शुरू होगी। बता दें कि डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर 33 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल 27 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिशों पर रिपोर्ट मांगी थी।

केंद्र सरकार का हस्तक्षेप, क्या होगा आगे?

कोर्ट ने केंद्र सरकार से मदद की पेशकश की और कहा कि यदि पंजाब सरकार को किसी मदद की जरूरत हो तो केंद्र लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसकी प्राथमिकता केवल यह है कि डल्लेवाल की जान बचाई जाए और किसी भी स्थिति में उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए।

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Anurekha Lambra

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