India News Haryana (इंडिया न्यूज), Punjab-Haryana High Court : हरियाणा के युवा ने वकील बनने का सपना संजोया था, लेकिन उसने ऐसा कारनामा के दिया, जो सपना टूटा ही, पर आज वो खुद कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो गया है। जी हां, एक बीएएलएलबी का स्टूडेंट नकल करते पकड़ा गया था। अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने युवक को दो साल की सजा दी है, साथ ही अब वह दो साल तक कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता।
बता दें कि बीए एलएलबी के छात्र को दिसंबर 2023 में ‘लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट’ का पेपर लिखने के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया था। परीक्षा के दौरान युवक के पास से नोट्स मिले थे। वहीं इस मामले में न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने छात्र को दी गई सजा को कम करने से इनकार किया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कानूनी पेशा नैतिकता से चलाया जाता है। “याचिकाकर्ता एलएलबी का छात्र है और वह भविष्य में वकील बनेगा। कानूनी पेशा एक महान पेशा है, जो कि नैतिकता से संचालित होता है। इसलिए यह कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में छूट देना उचित नहीं समझता है।”
उल्लेखनीय है कि छात्र को विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड II, 2007 के विनियम 5(ए) और 8 के तहत दोषी पाया गया था। जब उसके पास से उसकी खुद की लिखाई में परीक्षा देते समय संबंधित विषय के नोट्स मिले। उत्तर पुस्तिका में भी छात्र ने उसी से नकल करके उत्तर लिखे थे।
उसने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि दो साल तक उसे किसी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह लंबा समय है, ऐसे में उसका करियर प्रभावित होगा. हालांकि, पंजाब यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि छात्र किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है, क्योंकि उसे नक़ल करते रंगे हाथों पकड़ा गया था।