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Assembly Speaker Harvinder Kalyan : अवैध इमीग्रेशन का कारोबार करने वालों की खैर नहीं…सरकार उठाएगी कड़े कदम

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  • अवैध इमीग्रेशन के नाम पर धोखाधड़ी ये बचाने को लेकर शिक्षाविद अरविंद कादियान स्पीकर से मिले
  • सुझाव दिया- केवल संबंधित देशों कर सरकारों के अधिकृत एजेंटों को ही दिया जाए लाइसैंस
  • अवैध इमीग्रेशन एजेंटों की दुकानें बंद करवाई जाए, भ्रामक प्रचार पर रोक लगाई जाए

प्रवीण वालिया, करनाल, India News Haryana (इंडिया न्यूज), Assembly Speaker Harvinder Kalyan :  हरियाणा और पंजाब में अवैध इमीग्रेशन के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार और फर्जी बाड़े से प्रदेश के युवाओं को बचाने के लिए प्रदेश सरकार एक तरफ कानून बनाने जा रही है। इसी दिशा में कनाडा सरकार से अधिकृत तथा रेगुलेटेड इमीग्रेशन कंसल्टेंट तथा प्रमाणित  इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसलर डॉ. अरविंद कादियान ने  इसी दिशा में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मुलाकात कर उन्हें इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए सुझाव दिए। उनका कहना था कि प्रदेश में केवल संबंधित देशों की सरकारों के द्वारा अधिकृत काउंसलर को ही लाइसेंस दिया जाए।

Assembly Speaker Harvinder Kalyan : संबंधित विदेशी सरकार से प्रमाण पत्र या लाइसेंस लेना अनिवार्य करना चाहिए

उन्होंने कहा कि  वीजा स्टडी सेवाएं, वीजा, इमीग्रेशन विजिटर वीजा देने वाले एजेंट के लिए संबंधित विदेशी सरकार से प्रमाण पत्र या लाइसेंस लेना अनिवार्य करना चाहिए। उन्होंने स्पीकर कल्याण को बताया कि हरियाणा में वीजा/शिक्षा परामर्श सेवाओं और आईईएलटीएस कोचिंग सेंटरों के नाम पर अध्ययन वीजा, इमीग्रेशन वीजा, विजिटर वीजा जैसी वीजा सेवाएं देने वाले कई एजेंट हैं (संबंधित विदेशी सरकार से कोई लाइसेंस या प्रमाण के बिना)। हर दिन, हम इमिग्रेशन धोखाधड़ी की खबरें सुनते हैं। कभी-कभी, प्रशासन एजेंटों की एक सूची निर्दिष्ट करता है।

 कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम

लेकिन यह सूची केवल उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (इमीग्रेशन एक्ट 1983) के तहत संविदा श्रम बल (कांट्रेक्चुअल लेबर फोर्स )के रोजगार से संबंधित होती है, और यह वीजा परामर्श सेवाओं के प्रावधान से अलग है। उन्होंने बताया कि वीजा परामर्श सेवा (अध्ययन वीजा, इमीग्रेशन वीजा, विजिटर वीजा) जैसी वीजा सेवाएं देने के लिए कौन अधिकृत है? और कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम है। इसका अधिकार  केवल संबंधित विदेशी सरकार है (विदेश मंत्रालय, भारत द्वारा भी इसे स्वीकार किया जाता है)।

युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही

उन्होंने बताया कि कानून के अभाव में करोड़ों का युवाओं को चूना लगाने वाले एजेंट बचकर निकल जाते हैं। युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने बताया कि आईलेट्स कोचिंग को केवल कोचिंग तक सीमित रखा जाए। इसके अलावा भ्रामक प्रचार करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्पीकर ने डा. कादियान की बात को ध्यान से सुना। इससे पहले उन्होंने पिछले कार्यकाल में इसी विषय को लेकर विधानसभा में चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि वह इस विषय को गहराई से अध्ययन करवाएंगे। युवाओं को अवैध इमीग्रेशन के कारोबार से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार से बात करेंगे।

इस मुद्दे को लेकर वह हाईकोर्ट में लडाई लड़ रहे

यहां उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अवैध इमीग्रेशन के खिलाफ कानून बनाने की बात कह चुके हैं। प्रदेश में प्रतिदिन दर्जनों बच्चे अवैध इमीग्रेशन एजेंटों के शिकार हो रहे हैंं। यहां उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे को लेकर वह हाईकोर्ट में लडाई लड़ रहे हैं। अवैध इमीग्रेशन के शिकार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए डा.कादियान न्याय की लड़ाई लड़ाई रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह जब देखते हैं कि डोंकी वीजा के नाम पर अब तक कई युवा मौत का शिकार हो चुके हैं। अपनी जमीन बेच कर विदेश भेजने की कोशिश में माता पिता धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। इनको बचाने के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं।

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