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Haryana New Criminal Law: हरियाणा में जल्द लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, DGP ने पुलिस अफसरों के साथ की बैठक, दिए सख्त निर्देश

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana New Criminal Law: हरियाणा में अब बदमाशों को सांस लेने की भी जगह नहीं मिलने वाली है क्यूंकि अब इनकी बदमाशी को खत्म करने के लिए बस कुछ ही वक़्त बाकी है। दरअसल, हरियाणा में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। इस बैठक में फरवरी तक प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का फैसला किया गया। केवल आपराधिक कानून ही नहीं बल्कि इस बैठक में नशा मुक्त अभियान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें इस बैठक में DGP के साथ सभी बड़े अधिकारी वीडियो कंरफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

  • DGP ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश
  • फ़रवरी तक लागू होंगे ये कानून

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DGP ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

आपकी जानकारी के लिए बता दें इस बैठक के दौरान डीजीपी ने मीटिंग में अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सख्त निर्देश देते हुए DGP ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरुक करें। इतना ही नहीं डीजीपी ने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स नशा तस्करी करते हुए पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस दौरान बैठक में DGP ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जिन तीन नए कानूनों के बारे में बताया है उन्हें प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाना है। 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा डीजीपी ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू हो जाने से न्याय प्रणाली मजबूत होगी और लोगों को न्याय मिलेगा।

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फ़रवरी तक लागू होंगे ये कानून

साथ ही इस बैठक से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई। दरअसल, सोशल मीडिया पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बैठक की तस्वीरें और जरूरी जानकारी भी पोस्ट की गई। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने, हिंसक अपराध नियंत्रण और नशामुक्ति अभियान पर बैठक आयोजित, अपराधियों और नशा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा को मॉडल बनाने को लेकर विस्तार से की गई चर्चा, 28 फरवरी 2025 का लक्ष्य निर्धारित।

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