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Toll Tax Free: जानिए किसे नहीं देना होगा टोल, जानिए नया नियम

• LAST UPDATED : December 15, 2022

इंडिया न्यूज,Haryana: अगर आप कार से सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि पत्रकारों को देश के सभी टोल टैक्स पर छूट मिलेगी। मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि पत्रकारों को यहां अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन जब इस मैसेज का पीआईबी फैक्ट चेक किया गया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी पीआईबी फैक्ट चेक के आधार पर बताया गया कि कुछ वाहनों को टोल टैक्स देने से छूट दी गई है। लेकिन पत्रकारों के वाहनों के मामले में ऐसा नहीं है।परिवहन मंत्रालय की ओर से एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स चुकाने से छूट दी गई है। इसमें एंबुलेंस से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक सभी को टोल टैक्स से राहत दी गई है।

इन वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है

भारत के राष्ट्रपति – भारत के उपराष्ट्रपति – भारत के प्रधान मंत्री – किसी भी राज्य के राज्यपाल – भारत के मुख्य न्यायाधीश – लोकसभा के अध्यक्ष / राज्य सभा के सभापति – किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री – कैबिनेट मंत्री – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश – राज्य के राज्य मंत्री – केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल – पूर्ण सामान्य या समकक्ष पद के स्टाफ प्रमुख – राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष – राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष – प्रमुख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश – लोकसभा / राज्यसभा सांसद – भारत सरकार के सचिव – लोकसभा के सचिव – राज्य सरकार के मुख्य सचिव – थल सेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष। उपरोक्त लोगों के वाहनों से, अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बलों, अग्निशामक विभाग और कार्यकारी दंडाधिकारी को भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। वाहनों को टोल टैक्स देने से भी छूट दी गई है। एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य, जो राज्य के दौरे पर है, को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाती है यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाता है। 12 परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति यदि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला अपना फोटो पहचान पत्र दिखाता है तो उसे भी टोल टैक्स नहीं देना होता है।

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