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High Court on Hooda: हुड्डा पर अब किस बात के लिए गिरी गाज, सभी सबूतों के साथ हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

India News Haryana (इंडिया न्यूज), High Court on Hooda: हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर इस समय तलवार लटकी हुई है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर भूमि अधिग्रहण घोटाले में एक आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस घोटाले में कथित तौर पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के कई लोग शामिल हैं। वहीँ हाई कोर्ट ने सबूतों के साथ इस बात का दावा किया है।

  • HC के पास सभी सबूत मौजूद
  • जानिए क्या है मामला

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HC के पास सभी सबूत मौजूद

इस मामले को लेकर HC ने कहा कि सभी सबूत मौजूद हैं, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता अमित कत्याल, जो कथित तौर पर घोटाले में शामिल कंपनी के निदेशक थे, उनको अन्य सह-आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करना चाहिए। इस दौरान हुड्डा पर किसानों को बड़े नुक्सान का सामना करवाने के आरोप हैं। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, CBI ने इस मामले में अपना आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 17 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420, 468 और 471 के साथ धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1) (डी) के तहत आरोप लगाए गए थे।

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जानिए क्या है मामला

जानकारी के मुताबिक, FIR में कहा गया कि कुछ निजी कंपनियों ने 2007-12 के दौरान पूर्व सीएम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय के प्रभारी मंत्री के साथ मिलकर “सार्वजनिक उद्देश्य” के नाम पर कम दरों पर कृषि भूमि सहित निजी भूमि का अधिग्रहण किया। आरोप है कि बाद में सरकार ने इन जमीनों को निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए छोड़ दिया, जिससे किसानों और राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है ।

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