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Minor Girl Rape Case : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी ट्यूशन टीचर को 20 साल की सज़ा 

• LAST UPDATED : June 6, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Minor Girl Rape Case : कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी ट्यूशन टीचर को आकाश मेहता 20 साल कठोर जेल की सजा एवं 1 लाख 12 हजार रुपए जुर्माना भी किया। दोषी टीचर कोई नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा से दुष्कर्म करता था।

इस संबंध में उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी आकाश मेहता को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1.12 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

Minor Girl Rape Case : किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता था

थाना शहर पिहोवा में शहर में रहने वाले व्यक्ति ने 24 फरवरी 2023 को शिकायत में बताया था कि उसके पास एक बेटा और बेटी है। उसके दोनों बच्चे आकाश मेहता निवासी पिहोवा के पास ट्यूशन पढ़ते थे। हालांकि बाद में उसने अपने बच्चों को उसके पास से हटा लिया था। चूंकि उसके बेटे ने बताया कि उनका ट्यूशन टीचर उनको पढ़ाने के दौरान नशीला पदार्थ खिलाता था। वह उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच करते हुए आरोपी आकाश मेहता को गिरफ्तार किया था।

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