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Unemployment Allowance Scheme : जानिए बेरोजगारों काे इतना मिलता है भत्ता, ऐसे करें आवेदन

India News (इंडिया न्यूज), Unemployment Allowance Scheme, चंडीगढ़ : हरियाणा रोजगार निदेशालय की ओर से चलाई जा रही ‘शिक्षित बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारी भत्ता योजना’ के तहत प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी 1 नवंबर, 2023 से सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हरियाणा रोजगार निदेशालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रार्थी सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके आवश्यक दस्तावेज 30 नवंबर सायं 5 बजे तक संबंधित रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए निदेशालय की हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2403 पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा के मूल निवासी होना जरूरी

  • योजना के लिए आपका हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • योजना से कई शिक्षित बेरोजगार युवाओ को विभिन सरकारी तथा प्राइवेट कम्पनियों में रोजगार मिली।
  • बेरोजगारी भत्ते का लाभ तब तक दिया जाता है जब तक कि आवेदक किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी से न जुड़ जाए।
  • भत्ते द्वारा मिली राशी आवेदक के बैंक के माध्यम से मिलेगी।

 ग्रेजुएट को 1500 रुपए प्रतिमाह

हरियाणा बेरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ग्रेजुएट को 1500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है
साथ ही हरियाणा सरकार बेरोजगारी भत्ता पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बेरोजगार युवाओ को 3000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

हरियाणा बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

1. सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक आपको निचे दिया गया है।
2. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको Login/Sign-in के ऑप्शन पर क्लिक कर Saksham Yuva के आप्शन पर क्लिक करना है।
3. Login/Sign-in पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और अपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, कैप्च कोड भरना है और लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
4. यदि आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, इसके लिए आपको SignUp/Register के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
5. होम पेज पर जाते ही आपके सामने Select Qualification Type के ऑप्शन पर क्लिक करना है और किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
6. सेलेक्ट करने के बाद आपको Go to Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
7. रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको बॉक्स में क्लिक करना है।
8. क्लिक करते ही आपके सामने और ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपने मूल निवास के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अधिवास आधार एव जन्म तिथि भरनी है।
9. जन्म तिथि डालते ही आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सभी मांगी गई जानकारी को देना है और दस्तावेज को एक-एक करके अप्लोड कर देना है।
10.आपने जो जानकारी दी है, उसकी पुनः जाच कर लें और Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें।
11. इस तरह से आप अपना हरियाणा बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन अप्लाई बड़ी आसानी से कर पाएंगे।

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Amit Sood

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