इंडिया न्यूज, चंडीगढ़/पंचकूला :
Vaccination Necessary for entry in HR Legislative Assembly : हरियाणा विधान सभा में 17 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविड वेक्सिनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के निर्देश पर विधान सभा सचिवालय की ओर से सभी विधायकों और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सूचित किया जा है।
नए निर्देशों के मुताबिक सत्र में भाग लेने वाले विधायकों और अधिकारियों को कम से कम एक कोविड रोधी इंजेक्शन लगा होना चाहिए। जो किन्हीं भी कारणों से 17 दिसंबर तक इजेक्शन नहीं लगवा पाएंगे उन्हें अपने साथ कोविड टेस्ट आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कोरोना नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है।
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नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 30 से ज़्यादा म्यूटेशन होने के कारण यह वायरस ’यादा घातक हो रहा है। ऐसे में आम नागरिकों के साथ-साथ लोगों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा जरूरी हो जाती है। इसलिए विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोविड माहमारी से बचाव के लिए हर एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। विस अध्यक्ष ने सभी विधायकों से भी आग्रह किया है कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें।
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ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि विधान सभा के शीतकालीन सत्र के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इनके तहत विधान भवन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड रोधी पहला इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य है। विस अध्यक्ष ने सत्र संबंधी कार्यों से विधान भवन आने वाले सभी आगंतुकों से आग्रह किया है कि अगर उन्होंने पर्याप्त समय पूर्व कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, वे दूसरा भी लगवाएं।
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