India News Haryana (इंडिया न्यूज), High Court imposed Fine On HSSC : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि HSSC ने हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन में एक सैनिक के आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया।
हाई कोर्ट का मानना है कि HSSC ने एक सैनिक के प्रति अनादर दिखाया, जिसके लिए कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने चरखी दादरी निवासी राहुल की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए है।
वहीं हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में बताया कि आयोग ने सेना की कार्रवाई में घायल हुए एक सैनिक के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया है व उसके आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से मना किया है। याचिकाकर्ता को नवंबर 2021 से ही मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसी प्रकार की स्थिति वाले उम्मीदवार पिछले लगभग 3 सालों से हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर सेवा दे रहे हैं. याची के दुखों को कम करने और भविष्य के लिए निवारक के रूप में आयोग पर 10,00,000 रुपए का अनुकरणीय खर्च लगाया जाता है। इतना ही नहीं जुर्माना लगाने के साथ-साथ कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि हरियाणा सरकार याचिकाकर्ता को तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करें।
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