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Food Safety Advisory: FSSAI की नई गाइडलाइन, अब ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर गैर खाद्य पदार्थ डिलीवर करना गलत

• LAST UPDATED : December 4, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Food Safety Advisory: स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों को अलग-अलग पैकेट में पैक करके डिलीवर करेंगे। यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि खाद्य पदार्थों के साथ किसी भी तरह की गंदगी या प्रदूषण का खतरा न हो।

क्विक कॉमर्स कंपनियों को लेकर कहा

आजकल की तेज़-तर्रार लाइफस्टाइल में, लोग क्विक कॉमर्स कंपनियों की सेवा पर निर्भर हैं, जो महज कुछ मिनटों में जरूरी सामान डिलीवर करती हैं। इससे लोगों का समय बचता है, लेकिन इन कंपनियों द्वारा खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों को एक ही पैकेट में डिलीवर करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक सब्जियां और मच्छर मारने वाला स्प्रे एक साथ ऑर्डर करता है, तो दोनों को एक ही पैकेट में डिलीवर किया जाता था, जो अब नहीं हो सकेगा।

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एफएसएसएआई ने अपनी हेल्थ एडवायजरी में यह भी कहा कि जो खाद्य पदार्थ डिलीवर किए जाएंगे, उनकी एक्सपायरी डेट डिलीवरी से कम से कम 45 दिन आगे की होनी चाहिए। इसके साथ ही, खाद्य व्यापार ऑपरेटर्स (एफबीओ) को अपने डिलीवरी पार्टनर्स को ट्रेनिंग देने का भी आदेश दिया गया है, ताकि वे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से डिलीवर कर सकें।

जारी किया नोटिस

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भी खाद्य उत्पाद बिकेंगे, उनकी जानकारी वही होगी जो लेबल पर दी गई है, और कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जाएगा। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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