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2002 Gujarat Riots : गुजरात दंगों से जुड़े सभी केसों की फाइल बंद

• LAST UPDATED : August 30, 2022

इंडिया न्यूज, Delhi News (2002 Gujarat Riots) : गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, देश की शीर्ष कोर्ट यानि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद करने का आदेश दे दिए हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि लंबे समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए संबंधित केस बंद कर दिए जाएं।

8 केसों में निचली अदालतें सुना चुकी हैं फैसला

गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है।

गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए थे 69 लोग

ज्ञात रहे कि गुजरात में 27 फरवरी 2002 का दिन, जब गोधरा कांड के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती ‘गुलबर्ग सोसाइटी’ को निशाना बनाया गया था। इसमें जकिया जाफरी के पति पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। जिसमें से 38 लोगों के शव बरामद किए गए थे, वहीं जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया था।

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