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Obsolete Laws : हरियाणा में 36 अप्रचलित कानून किए जाएंगे खत्म : संजीव कौशल

• LAST UPDATED : September 16, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News (Obsolete Laws) : हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Sanjeev Kaushal) ने कहा कि राज्य में 36 पुराने व अप्रचलित कानूनों/अधिनियमों को निरस्त किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर ऐसे कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 20 ऐसे कानूनों/अधिनियमों को निरस्त किया जा चुका है। मुख्य सचिव पुराने व अप्रचलित कानूनों/अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

इनके तहत लिया गया निर्णय

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार गुरुद्वारा आयोग के आयुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) इकबाल सिंह की अध्यक्षता में गठित हरियाणा राज्य समीक्षा समिति की सिफारिशों और द्वितीय हरियाणा विधि आयोग के परामर्श के अनुसार इन अप्रचलित कानूनों/अधिनियमों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा राज्य समीक्षा समिति ने 56 पुराने व अप्रचलित कानूनों/अधिनियमों को निरस्त करने तथा 6 कानूनों/अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश की थी। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा द्वितीय हरियाणा विधि आयोग का गठन किया गया और ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श लेना आवश्यक था।

इतने कानूनों को पहले किया जा चुका है निरस्त

उन्होंने बताया कि समुचित प्रक्रिया अमल में लाते हुए 56 में से अब तक 20 ऐसे कानूनों/अधिनियमों को निरस्त किया जा चुका है। इनमें से 19 अधिनियम राजस्व विभाग और एक बिजली विभाग से संबंधित है। शेष पर भी जल्द विभागीय कार्रवाई कर निरस्त कर दिया जाएगा।

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इन कानूनों को किया जाना है निरस्त

शहरी स्थानीय निकाय, श्रम, उद्योग, उच्चतर शिक्षा, गृह विभाग, कृषि, हाउसिंग, आबकारी एवं कराधान, विधि एवं विधायी, राजनैतिक एवं संसदीय मामले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और परिवहन विभागों से संबंधित 36 कानूनों/अधिनियमों को निरस्त किए जाने पर कार्य किया जा रहा है।

कुछ मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन

कुछ ऐसे अधिनियम, जिनसे संबंधित कुछ मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं, ऐसे अधिनियमों को निरस्त या संशोधन करने से पूर्व द्वितीय हरियाणा विधि आयोग से परामर्श अवश्य लिया जाए। 6 कानूनों/अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश में से पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रैगुलेशन) एक्ट, 1961, हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994, हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 में संशोधन किया जा चुका है। शेष पर कार्रवाई जारी है।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त वीएस कुंडू, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव राजीव रंजन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल और कार्मिक विभाग के विशेष सचिव पंकज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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