48th meeting of GST
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली 48th meeting of GST : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (GST) की 48वीं बैठक गत दिवस की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में कई अहम बातों पर सहमति बनी। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे जानकारी देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा बताया कि बैठक में जो फैसले लिए गए उनमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ मामलों का गैरअपराधीकरण करना और जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी मामले में अभियोजन शुरू करने की राशि सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करना (नकली चालान को छोड़कर) आदि शामिल हैं।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के अनुसार बैठक में पान मसाला व गुटखा व इससे जुड़े कारोबार पर किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया गया। हालांकि इससे जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए तंत्र बनाने पर चर्चा की गईा। संजय मल्होत्रा ने बताया कि दाल की भूसी का जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो आम लोगों के लिए राहत की खबर है।
जीएसटी परिषद की कानून समिति ने परिषद को जीएसटी अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने की राशि सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है। इस समिति में केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं। कानून समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जीएसटी अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए करदाता की ओर से देय शुल्क को कर राशि के 25 प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए। यह वर्तमान में 150 प्रतिशत तक है। समिति ने यह बात व्यापार करने में आसानी में सुधार की दृष्टि से कही है।
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