India News (इंडिया न्यूज),NGT Dismisses Plea on Train Horns, दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ट्रेनों द्वारा हॉर्न के इस्तेमाल के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रेनों के हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों का उल्लंघन होता है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, सुधीर अग्रवाल, और अरुण कुमार त्यागी की पीठ ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि रेलवे परिचालन बड़ी संख्या में आबादी की सेवा करता है और उनके संचालन में शोर उत्पन्न होता है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। लागू ‘सीटी कोड’ के अनुसार हॉर्न बजाना आवश्यक है।” ‘ इस प्रकार, जबकि शोर मुक्त वातावरण आवश्यक है, किसी अन्य विकल्प के अभाव में आवश्यक गतिविधियाँ संचालित की जानी चाहिए। एनजीटी अजमेर, राजस्थान के विभिन्न इलाकों के निवासियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने दावा किया कि वे रेलवे के संचालन से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के कारण पीड़ित थे।
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