India News (इंडिया न्यूज), 1993 Serial Blast Case, अजमेर : सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को आखिर बरी कर दिया है वहीं हमीमुद्दीन और इरफान को दोषी माना है। कोर्ट ने उक्त केस में करीब 30 वर्ष बाद अपना फैसला सुनाया। अब्दुल करीम टुंडा के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा टुंडा पर लगाए गए आरोप कोर्ट ने नहीं माने और बरी कर दिया। वहीं, अन्य दो दोषियों इरफान और हमीमुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई।
बता दें कि सीरियल ब्लास्ट मामले को लेकर आज सुब 11 बजे पुलिस टीम आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाडा कोर्ट में पहुंची। मामला बड़ा होने के चलते टाडा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोर्ट के फैसले को लेकर बाहर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी।
आपको एक बार फिर जानकारी दे दें कि 6 दिसंबर 1993 का वह दिन था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राजस्थान के कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे। इस मामले में 28 फरवरी, 2004 को टाडा कोर्ट ने 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन अभियुक्तों में ही सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर शेष की सजा बहाल रखी थी। आज अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान अहमद के खिलाफ टाडा कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है।
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