देश

Shri Krishna Janmabhoomi Idgah Controversy: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवादः अमीन सर्वे हो या नहीं, सिविल कोर्ट 26 मई को सुनाएगी फैसला

India News (इंडिया न्यूज),Shri Krishna Janmabhoomi Idgah Controversy, अयोध्या अयोध्या के राम जन्म भूमि विवाद के हल की तरह ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद का हल खोजा जाएगा। संभवतः इसी तर्ज पर मथुरा के सिविल जज एफटीसी कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 26 मई निर्धारित की है।

अगली सुनवाई के लिए 26 मई की

हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका वाद संख्या 639/22 को लेकर सिविल जज एफटीसी कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर फैसला आने वाला था। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की है।

हिंदू सेना संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे सरकारी अमीन के द्वारा होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए कहा था कि पहले सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई हो। हिंदू सेना संगठन के विष्णु गुप्ता की याचिका वाद संख्या 839/22 बीते वर्ष आठ दिसम्बर को सिविल जज एफटीसी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आठ दिसम्बर 2022 को ही कोर्ट ने वादी की दलील सुनने के बाद विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे सरकारी अमीन से कराने के आदेश जारी कर दिया था।

दूसरी बार 29 मार्च को सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी कोर्ट ने विवादित स्थान का सर्वे कराने के आदेश जारी किये हैं। सेंट्रल सुन्नी वक़्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील पेश करते हुए कहा कि पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई हो। लेकिन वादी के वकील ने अपनी बात रखते गए कहा कि पहले विवादित स्थान का सर्वे हो जाना चाहिए और सर्वे होने से किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं होता। बाद में सुनवाई हो सकती है। सुनवाई के लिए 22 मई तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन 23 मई को फैसला सुरक्षित रखते हुए 26 मई की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है।

यह भी पढ़ें : Parivartan Padyatra Day 83: इनेलो का ध्येय जनसेवा के माध्यम से प्रदेश को नई दिशा देना है: अभय सिंह चौटाला

यह भी पढ़ें : Bageshwardham: बागेश्वरधाम की कथा रुकवाने हाईकोर्ट पहुंचे वकील को कोर्ट ने लगाई फटकार

यह भी पढ़ें : ‘Sex work’ is not a Crime: ‘सेक्स वर्क’ अपराध नहीं, सेशन कोर्ट ने महिला को सुधारगृह से मुक्त कर घर वापस भेजने का दिया आदेश

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Illegal Colonies: बुलडोजर का बड़ा एक्शन, 7 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

India News Bihar (इंडिया न्यूज), Illegal Colonies: गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई…

5 mins ago

Stubble Burning: सरकार की सख्ती के बाद घटे पराली जलाने के मामले, इस क्षेत्र में किसानों पर हुए नए FIR

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Stubble Burning: हरियाणा में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा…

14 mins ago

Resolution Camp: समाधान शिविर में नहीं किया सही से काम, गुरुग्राम में अधिकारियों की लापरवाही पर उठाया गया बड़ा कदम

हरियाणा में नायब सरकार की तरफ से लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए…

14 mins ago

CM Saini: ‘पराली न जलाने पर किसानों को दे रही…’, CM सैनी का पराली जलाने पर बड़ा बयान

India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Saini: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा…

1 hour ago