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Anti Paper Leak Law : केंद्र ने देश में लागू किया एंटी-पेपर लीक कानून

  • पेपर लीक मामले में 10 वर्ष कैद और 1 करोड़ तक जुर्माने का बना प्रावधान

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Anti Paper Leak Law : भारत में भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़ब​ड़ियां रोकने के लिए एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू कर दिया गया है। बता दें कि इसको लेकर केंद्र ने शुक्रवार आधी रात को नोटिफिकेशन जारी किया है।

Anti Paper Leak Law : क्या है कानून के तहत प्रावधान

आपको बता दें कि देर रात जो लागू किए गए कानून के तहत पेपर लीक करने या ऑल्सर शीट के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर पर कम से कम 3 वर्ष की जेल का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा।

मालूम रहे कि इससे पूर्व केंद्र और जांच एजेंसियों के पास उक्त अपराधों से निपटने के लिए अलग से किसी तरह का कोई ठोस कानून नहीं था जिस कारण अपराधी किस्म के लोग उक्त केसों को धड़ल्ले से अंजाम देते आए हैं।

12 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी थी कानून को मंजूरी

पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी वर्ष 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया।

यह भी पढ़ें : Delhi SC on Arvind Kejriwal Bail : केजरीवाल की जमानत के आदेश पर रोक

Amit Sood

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