इंडिया न्यूज, Uttar pradesh (Atiq Ahmed News Live Updates) : वर्षों पुराने उमेश पाल अपहरण-मर्डर मामले में आज प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद सहित खान सौलत और दिनेश पासी को आजीवन करावास की सजा सुनाई दी है। तीनाें को एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। वहीं भाई अशरफ समेत 7 आरोपी अशरफ उर्फ खालिद अजीम, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद उर्फ बज्जू, फरहान, आबिद, इसरार और एजाज अख्तर बरी कर दिए गए हैं। मालूम रहे कि उक्त केस में 11 लोग आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है।
जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया तो कोर्ट परिसर में वकीलों ने दोषियों को फांसी दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। इसमें CCTV कैमरे और पर्दे लगे थे। अतीक को सोमवार शाम को ही अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था।
उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतीक अहमद की सुरक्षा मामले की अपील को भी खारिज कर दिया गया था। अतीक ने याचिका डाली थी कि जब तक वो यूपी पुलिस की कस्टडी में है, उसे सुरक्षा दी जाए।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा कि अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाइए।
अतीक अहमद का 20 साल से ज्यादा वक्त तक प्रयागराज समेत आसपास के 8 जिलों में काफी वर्चस्व रहा है। यूपी पुलिस के अनुसार अतीक के गैंग IS- 227 के खिलाफ 101 केस दर्ज हैं जिनमें कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के केस भी हैं।
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