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MP Swati Maliwal Assault Case : बिभव कुमार 5 दिन के रिमांड पर, 23 मई को अदालत में किया जाएगा पेश

  • सूत्रों की मानें तो बिभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे
  • रिमांड अवधि दौरान सीन री-क्रिएट करा सकती है पुलिस 

India News (इंडिया न्यूज), MP Swati Maliwal Assault Case : आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट बिभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिभव को शनिवार शाम क़रीब 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया था और देर रात उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बिभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। दिल्ली पुलिस की ओर से एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव ने बिभव की कस्टडी पर दलीलें दीं। बिभव को 23 मई को अदालत में पेश किया जाएगा।

MP Swati Maliwal Assault Case : सबूत नष्ट करने की धारा जोड़ने पर विचार

वहीं सूत्रों की ओर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि दिल्ली पुलिस मामले में सबूत नष्ट करने की धारा जोड़ने पर भी विचार कर रही है। दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी बिभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दरअसल, दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिभव कुमार के खिलाफ सबूतों को जमा करने की है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस चूक की कोई संभावना नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक बिभव कुमार से मारपीट मामले में सबूतों को लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की मानें तो बिभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

फोन डाटा रिकवर करने की कोशिश

पुलिस बिभव का फोन डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह बेहद चुनौतीपूर्ण है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बिभव को मुंबई ले जाया जा सकता है क्योंकि उन्हें संदेह है कि उन्होंने शहर में सभी प्रासंगिक फोन डेटा को डिलीट किया। वहीं पुलिस सीन भी री-क्रिएट करा सकती है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से फोन डेटा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगी।

आखिर क्या थी मारपीट की वजह

पुलिस के पास चार दिन का वक्त पुलिस यह भी जानने में जुटी है कि आखिर मारपीट की वजह क्या थी। इसके लिए बिभव को सीएम आवास पर भी ले जाया जा सकता है। बता दें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने शनिवार को मामले में पूछताछ के लिए बिभव को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उसे 23 मई को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

इन धाराओं के तहत केस दर्ज़

बिभव पर आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 354बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला), 341 (गलत तरीके से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस मामले में सबूत नष्ट करने की धारा जोड़ने पर भी विचार कर रही है। मालीवाल ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि बिभव ने उसे कम से कम सात से आठ बार थप्पड़ मारे, क्रूरता से घसीटा और छाती, पेट पर लात मारी।

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Anurekha Lambra

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