इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Big Decision of Supreme Court पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Former Prime Minister Rajiv Gandhi) की हत्या से जुड़े मामले में एजी पेरारीवलन (AG Perarivalan) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जैसे ही यह फैसला दिया तो केंद्र ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारीवलन को जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके आचरण, उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई है। इसी तथ्य को आधार माना गया है, हमारा विचार है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उसने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। मालूम हो कि पेरारीवलन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह 32 वर्षों से जेल में बंद है। Former Prime Minister Rajiv Gandhi Murder Case
राजीव गांधी की हत्या के मामले में मई 1999 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 4 दोषियों पेरारीवलन, संथम, मुरुगन और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारीवलन की मौत की सजा को दो अन्य कैदियों संथम और मुरुगन के साथ उम्रकैद में बदल दिया था। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन के अलावा संतन, मुरुगन और नलिनी सभी दोषी हैं। बता दें कि तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई, 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी।
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