India News (इंडिया न्यूज),Azam Khan,दिल्ली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले उन्हें बरी कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने मीडिया को बताया कि कहा, “आज़म खान को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। दरसअल इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था। हालांकि, तब सजा के कुछ ही समय बाद ही आजम खान को जमानत भी मिल गई थी।
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