India News (इंडिया न्यूज),Azam Khan,दिल्ली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले उन्हें बरी कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने मीडिया को बताया कि कहा, “आज़म खान को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। दरसअल इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था। हालांकि, तब सजा के कुछ ही समय बाद ही आजम खान को जमानत भी मिल गई थी।
यह भी पढ़ें : Rahul Gandhi: नए पासपोर्ट बनवाने को लेकर NOC कर लिए कोर्ट पहुँचे राहुल गांधी की याचीका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई
यह भी पढ़ें : Bageshwardham: बागेश्वरधाम की कथा रुकवाने हाईकोर्ट पहुंचे वकील को कोर्ट ने लगाई फटकार
India News Bihar (इंडिया न्यूज), Illegal Colonies: गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Stubble Burning: हरियाणा में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा…
हरियाणा में नायब सरकार की तरफ से लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए…
मिट्टी के दीपक की घटती मांग से कुंभकारों के समक्ष आर्थिक संकट India News Haryana…
हरियाणा में कांग्रेस की हर उनके लिए एक बड़ा सिर दर्द बन गई थी। लगातार…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Saini: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा…