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Srinivas wife: श्रीनिवास बीवी को बड़ी राहत! SC ने कुछ हिदायतों के साथ जारी किए जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश

• LAST UPDATED : May 17, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Srinivas wife, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को एक पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता की शील भंग के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस बीआर गवई और संजय करोल की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत चरण के दौरान तर्कों के विवरण में तल्लीन करने से परहेज किया। इसके बजाय, उन्होंने केवल न्यूनतम तथ्यों और तारीखों पर ध्यान केंद्रित किया।

अदालत ने कहा “हालांकि दलीलें लंबी हो गई हैं, हम इस समय उन पर गहराई से विचार करने का इरादा नहीं रखते हैं। यह पहले से ही स्थापित है कि अग्रिम जमानत की सुनवाई में सबूतों की विस्तृत जांच से बचा जाना चाहिए। हम केवल सबसे बुनियादी तथ्यों और तारीखों का उल्लेख करेंगे।”

असम राज्य को नोटिस भी जारी किया

इसके बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दाखिल करने में महीने भर की देरी को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पाया कि श्रीनिवास अंतरिम सुरक्षा के हकदार थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि उन्हे अग्रिम जमानत पर ₹ 50,000 के बांड के साथ एक या दो ज़मानत के साथ एक ही राशि में मुक्त किया जाए। हाई कोर्ट ने आरोपी कांग्रेस नेता को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया और असम राज्य को नोटिस भी जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट श्रीनिवास द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गौहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले का विरोध किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।

श्रीनिवास के खिलाफ एक महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 25 मार्च को रायपुर के मेफेयर होटल में कांग्रेस पार्टी के पूर्ण सत्र में श्रीनिवास ने होटल के प्रवेश द्वार पर उसके साथ धक्का-मुक्की की, जिसने कथित तौर पर उसकी बाहें पकड़ लीं और उसे अपशब्दों से धमकाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने कांग्रेस पार्टी के उच्च पदस्थ अधिकारियों को घटना के बारे में बताने पर भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी। अपने व्यवहार के बारे में कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को बताने के बावजूद, उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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