देश

‘consensual sex cannot be rape’: कॉन्सेचुअल सेक्स: रेप नहीं हो सकता’ यह कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 67 वर्षीय अभियुक्त को कर दिया आरोप मुक्त

India News (इंडिया न्यूज),’consensual sex cannot be rape’,मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ नागरिक को 2015 में एक 61 वर्षीय महिला द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले से आरोप मुक्त कर दिया है, यह देखते हुए कि वे सहमति से संबंध में थे और शारीरिक संबंध जबरदस्ती नहीं बनाए गए थे।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने 4 मई को अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता और 67 वर्षीय आरोपी 2005 से एक साथ थे और संबंध दो वयस्कों के बीच था जो कुछ चल रहा था उसके परिणाम समझने में वो दोनों सक्षम थे।

पुणे पुलिस में 2015 में दर्ज एक प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 2005 के बाद से शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस व्यक्ति पर बलात्कार, छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत दर्ज होने के समय दोनों ने 2005 से 2015 तक आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। प्राथमिकी दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता की उम्र 54 वर्ष थी और आरोपी की उम्र 60 वर्ष थी।

अदालत ने कहा, “यह दो वयस्कों के बीच का रिश्ता था, जो अपने कार्यों के परिणाम को समझने में सक्षम था, और किसी भी तरह की कल्पना से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि शारीरिक संबंध महिला की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध था।”

पीठ ने आगे कहा कि महिला अच्छी तरह से जानती थी कि पुरुष पहले से ही शादीशुदा था और उसने इसके बावजूद रिश्ता जारी रखा था। इसमें कहा गया है कि जब महिला की मर्जी के खिलाफ और उसकी सहमति के बिना कोई कृत्य किया जाता है तो उसे बलात्कार का अपराध माना जाता है। वर्तमान मामले में, आरोपी और महिला के बीच संबंध एक दशक तक जारी रहा और यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह “आपसी सहमति” थी।

“यह अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि साझा किया गया रिश्ता ज़बरदस्ती था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां एक युवक शादी का झांसा देकर किसी युवती को शारीरिक संबंध बनाने के लिए फुसलाता है। इस मामले में यह भी आया है कि शिकायतकर्ता महिला अपने पहले पति से अलग हो गई थी और बाद में दूसरी शादी कर ली लेकिन एक दुर्घटना में अपने दूसरे पति को खो दिया।

शिकायतकर्ता पुणे के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में काम करता थी जहाँ और आरोपी स्कूल की प्रबंधन संस्था का अध्यक्ष  था। शिकायत के अनुसार, व्यक्ति, जो पहले से ही शादीशुदा था, ने दावा किया कि वह नाखुश था और उसने शिकायत कर्ता से शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी।

यह भी पढ़ें : Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटालाः मनी लांड्रिंग के दो आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने दे दी जमानत

यह भी पढ़ें : Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटालाः मनी लांड्रिंग के दो आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने दे दी जमानत

यह भी पढ़ें : Murder of Gangster Tillu Tajpuria: गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगा जवाब, कहा यह पूरी तरह से “अस्वीकार्य स्थिति” है

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Haryana Farmers News: किसानों की बढ़ती समस्याओं का हवाला देते हुए पूर्व विधायक ने CM को लिख डाला पत्र

हरियाणा नायब सरकार के आने के बाद हर क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास…

36 mins ago

Online Fraud : गिरोह का पर्दाफाश, ऐसे निकाल ली थी राशि, अब आया शिकंजे में

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Online Fraud : हरियाणा में ठगों द्वारा ठगी करने के नए नए…

53 mins ago

Big Scam in Haryana: कार खरीदने का लालच देकर ठगी लाखों की रकम, Whaatsapp पर किया था संपर्क

हरियाणा में लगातार स्कैम के कई मामले सामने आ रहे हैं। घर बैठे लोगों की…

1 hour ago

Congress MLA: ’90 विधायक हैं, कितनों के…’, SDO ने कही ऐसी बात गुस्से से बौखलाए कांग्रेस MLA और उठाया बड़ा कदम

हरियाणा में कांग्रेस के कुछ ही विधायक हैं लेकिन अभी से ही इन विधायकों ने…

1 hour ago