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Brij Bhushan Sharan Singh Case : अदालत ने कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों पर पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी

• LAST UPDATED : May 10, 2023

India News (इंडिया न्यूज), Brij Bhushan Sharan Singh Case, नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज प्राथमिकियों पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए जाएं। इसमें दावा किया गया कि 28 अप्रैल को प्राथमिकियों के दर्ज होने के बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश

वहीं अदालत ने पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जब वह मामले में आगे सुनवाई करेगी। याचिका में दावा किया गया, ‘‘पुलिस कोई जांच करने को तैयार नहीं है। पुलिस ने अदालत के समक्ष पीड़ितों के बयान तक दर्ज नहीं किये हैं।’’ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दोनों प्राथमिकियों की प्रतियां भी सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गईं। एक प्राथमिकी एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में ‘यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत दर्ज की गयी है, वहीं दूसरी अन्य शिकायतकर्ताओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज की गई है।

28 अप्रैल को दर्ज की गई थी 2 प्राथमिकी

महिला पहलवानों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसके बाद 28 अप्रैल को इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पीड़ितों के बयान अदालत में दर्ज होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि प्राथमिकियों के दर्ज होने के तीन दिन बाद बयान दर्ज किये गये।

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