India News (इंडिया न्यूज),Bharatiya Janata Yuva Morcha, कलकत्ता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) को हेस्टिंग्स से किडरपुर तक एक रैली आयोजित करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस द्वारा अनुमति देने इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मांथा की एकल पीठ ने रैली के आयोजकों को इसे शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने और पुलिस को सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था और तैनाती करने का निर्देश दिया हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता को रैली के दौरान गंदगी फैलाने से बचने और क्षेत्र में अन्य आयोजनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का भी आदेश दिया है। पुलिस को भाजयुमो की रैली और तृणमूल छात्र परिषद द्वारा आयोजित एक अन्य कार्यक्रम के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी रखने को कहा गया है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दोनों कार्यक्रमों के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए। वे दोनों पक्षों के बीच एक मजबूत और सुरक्षात्मक अवरोध भी बनाएंगे। भाजयुमो की रैली को शुरू में कोलकाता पुलिस ने मार्ग के बारे में चिंताओं और इस तथ्य का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि समूह का आवेदन “आधिकारिक रूप से निर्धारित प्रारूप” में नहीं था। भाजयुमो ने तब निर्धारित प्रारूप में एक याचिका दायर की, और पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि टीएमसी द्वारा किडरपुर चौराहे पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के कारण एनओसी नहीं दी जा सकती है। पीठ ने राज्य सरकार को एक औपचारिक हलफनामा दायर करें जिसमें उनकी स्थिति को अधिक विस्तार से बताया गया हो। इसमें यह शामिल होगाकि क्या सार्वजनिक कार्यों के लिए आवेदन प्राप्त करने की कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है, क्या ऐसे आवेदनों के लिए एक रजिस्टर बनाए रखा जाता है, और क्या रजिस्टर ऑनलाइन जनता के लिए सुलभ है।
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