India News Haryana (इंडिया न्यूज), Central Government On Pollution : सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब देश की केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए पराली जलाने पर जुर्माना राशि अब बढ़ा दी है। जी हां, नए फैसले के अनुसार दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना ही होगा।
सरकार द्वारा बार-बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे जिस पर अब सख्त फैसला लेना पड़ा। मालूम रहे कि बीते दिनों देश की शीर्ष कोर्ट यानि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार भी लगाई थी, इसके बाद केंद्र ने जुर्माने राशि बढ़ाई।
Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Amendment Rules, 2024 to come into effect.
Farmer having an area of land of less than two acres shall… pic.twitter.com/OBDD3pEQH2
— ANI (@ANI) November 7, 2024
आपको जानकारी दे दें कि ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत संशोधित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (h) का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने इन नियमों को संशोधित करते हुए “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024” के रूप में पारित किया है।