इंडिया न्यूज, New Delhi (Cinema Halls And Multiplexes): सिनेमा हॉल में फास्ट फूड के रेट पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिनेमा हॉल मालिक अपने हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने के लिए पूरी तरह हकदार हैं, इस बारे में उन्हें रोका नहीं जा सकता। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि फास्ट फूड मालिक इसके लिए लोगों को सामान खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। हां सिनेमा हॉल मालिकों को पानी की सुविधा बिना शुल्क के जारी रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक याचिका की सुनवाई पर कही।
बता दें कि जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद किया है जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को स्वयं के खाने-पीने की चीजें ले जाने की अनुमति दी गई थी। इसी कारण थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन आफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट में 2018 में याचिका डाली गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
वहीं उक्त मामले के बारे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस पर मालिक उक्त तरह के नियम-शर्तं स्वयं लागू कर सकता है। सिनेमा हॉल में व्यक्ति को हर हाल में सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना ही होगा।
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