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Congress President Srinivas: भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनोती,15 मई को होगी सुनवाई

India News (इंडिया न्यूज),Congress President Srinivas,गुवाहाटी : भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनोती, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सोमवार को श्रीनिवास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। जिसपर सीजेआई ने कहा 15 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।

दरसअल गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पूर्व काँग्रेस नेता अंगकिता दत्ता द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। असम युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता द्वारा दर्ज शिकायत को खारिज करने के लिए कांग्रेस नेता द्वारा की गई एक अन्य अपील को भी अदालत ने खारिज कर दिया था।

19 अप्रैल को दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई

पुलिस सूत्रों के अनुसार श्रीनिवास को एक-दो दिन में दिसपुर थाने आने को कहा जा सकता है। अपनी शिकायत में, दत्ता ने दावा किया कि श्रीनिवास पिछले 6 महीनों से उन्हें लगातार परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे, सेक्सिस्ट कमेंट कर रहे थे, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनके खिलाफ शिकायत करने पर भयानक परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे थे। 19 अप्रैल को दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके अलावा, उसने कहा कि उसकी शिकायत में आरोपी ने उसे परेशान किया, उसकी बांह पकड़ी, उसे धक्का दिया, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, और पार्टी में उसके करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, अगर उसने रायपुर जिले में पार्टी की सबसे हालिया बैठक के दौरान उसके बारे में रिपोर्ट करने की कोशिश की।

इसलिए, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आईटी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अनुसार, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। असम पुलिस का आपराधिक जांच विभाग (CID) बेंगलुरु में श्रीनिवास के आवास पर गया, जहां उन्होंने गुवाहाटी पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस दिया। साथ ही नोटिस में श्रीनिवास को मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करने के लिए कहा गया था।पुलिस नोटिस में आगे उल्लेख किया गया है कि, “इस नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफलता आपको सीआरपीसी की धारा 41ए (3) और (4) के तहत गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी बना सकती है।”

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Kanchan Rajput

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