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Cordelia Cruise Case: कोर्डेलिया क्रूज काण्डः सैम डिसूजा ने लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी, बुधवार को सुनवाई की संभावना

• LAST UPDATED : May 31, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Cordelia Cruise Case,दिल्ली : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से 2021 कोर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट में आर्यन को नहीं फंसाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी सैनविल उर्फ सैम डिसूजा ने मंगलवार को मुंबई में विशेष अदालत के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की।

उनकी याचिका पर बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में सुनवाई होने की संभावना है। पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, जिन्होंने शहर के तट पर गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया जहाज पर छापे की निगरानी की, रिश्वत मामले के आरोपियों में से एक हैं।

डिसूजा ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) को रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी जैसी किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद अग्रिम जमानत मांगी थी।

25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप 

उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए आरोपी से कहा था कि वह अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत जा सकता है। इसके बाद डिसूजा ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी।

सीबीआई ने हाल ही में वानखेड़े के खिलाफ ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में आर्यन खान को फंसाने के लिए कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी और चार अन्य पर कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के लिए मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने कहा है कि एनसीबी, मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में निजी क्रूज जहाज पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों के सेवन और कब्जे से संबंधित जानकारी मिली और आरोप लगाया कि उसके कुछ अधिकारियों ने साजिश रची और आरोपियों से रिश्वत के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त किया।

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापे के बाद गिरफ्तार किया था और तीन हफ्ते बाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी ने मई 2022 में मामले में चार्जशीट दायर की, लेकिन पर्याप्त सबूत की कमी के कारण आर्यन खान और पांच अन्य का नाम नहीं लिया।

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