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Coronavirus New Guidelines In Haryana हरियाणा के पांच जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद, CM आज करेंगे बैठक

PUBLISHED BY: • LAST UPDATED : January 2, 2022

इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़

Coronavirus New Guidelines In Haryana : कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्ती करने के आदेश दिए है। हरियाणा सरकार ने लगभग पांच जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए है जिसमे सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम आदि को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां 12 जनवरी तक रहेंगी। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रविवार को एक समीक्षा बैठक भी करेंगे।

अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला व सोनीपत ग्रुप ए कैटेगरी में, इन जिलों में और प्रतिष्ठान पर भी बंद (Coronavirus New Guidelines In Haryana)

सरकार के आदेश के मुताबिक Ambala, Faridabad, Gurugram, Panchkula and Sonipat में सभी एंटरटेनमेंट संस्थान और पार्क भी बंद रहेंगे। दरअसल इन जिलों में रोज ज्यादा मामले आ रहे हैं इसलिए इन्हें ग्रुप ए कैटेगरी में रखा गया है।

Coronavirus New Guidelines In Haryana

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आदेश के तहत इन जिलों में खेल परिसर, स्विमिंग पुल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स के अलावा सभी सिनेमा हॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। अन्य जिलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ इस तरह के प्रतिष्ठानों को खोला जा सकेगा। खोल सकेंगे। पांच जिलों पांच बजे तक मार्केट खुलेगी।

सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ की इजाजत (Coronavirus New Guidelines In Haryana)

Coronavirus News Guidelines In Haryana

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मुख्य सचिव के ओदश के अनुनसार सरकारी व प्राइवेट आफिस में 50 फीसद कर्मियों की उपस्थिति की इजाजत है। इसके अलावा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, पार्क, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, मॉल, शराब की दुकान, शॉपिंग परिसर, अहाता, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम आदि में वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली होगी। ट्रक व आॅटो रिक्शा में भी दोनों वैक्सीन ले चुके लोग ही आवागमन कर सकेंगे। (Coronavirus New Guidelines In Haryana)

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