India News Haryana (इंडिया न्यूज), Delhi AQI Very Poor : केंद्र के प्रदूषण निगरानीकर्ता, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) ने सोमवार को कहा कि “अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों” के बीच पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-III प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए जिम्मेदार सीएक्यूएम ने 13 दिसंबर को सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए एक संशोधित योजना पेश की।
बता दें कि इस समय दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझ रही है, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है, जिससे निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो रहे हैं। वायु गुणवत्ता में जल्द सुधार होने की उम्मीद नहीं है। सीएक्यूएम ने कहा, “शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों को देखते हुए GRAP -III को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू करने का निर्णय लिया गया है।”
संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के स्कूल और कॉलेज चरण III के दौरान ऑनलाइन सीखने का विकल्प चुन सकेंगे। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसें – इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दी जाएंगी।
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चरण III उपायों का भी विस्तार किया गया है। विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली और आसपास के जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार को शहर की सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को छोड़कर, BS-IV या पुराने मानकों वाले डीजल मध्यम माल वाहनों (MGV) पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी तरह, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यह कदम पहले BS-III वाहनों तक सीमित था।