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Delhi Excise Policy Case : उच्च न्यायालय ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी

  • 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था

India News (इंडिया न्यूज़), नई दिल्ली, Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाली, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से बृहस्पतिवार को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसी दिन अदालत में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

सिसोदिया के वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की पत्नी की चिकित्सकीय स्थिति पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ ही वकील ने अदालत से उन्हें अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि बृहस्पतिवार को रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं होगा। इसपर अदालत ने सीबीआई के वकील से कोशिश करने और बृहस्पतिवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा ताकि अर्जी पर नियमित जमानत याचिका के साथ ही सुनवाई की जा सके।

सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 31 मार्च को निचली अदालत ने इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में “सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका” निभाई।

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