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Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति:राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Excise Policy,दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ आबकारी नीति मामले में सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज़ एवेन्यु कोर्ट
आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर 27 मई को शाम 4 बजे आदेश सुनायेगा।

दरसअल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 25 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत सिसोदिया व अन्य को आरोपित बनाया है। आरोप-पत्र में शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे व हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला का भी नाम शामिल हैं।

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Kanchan Rajput

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