India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court,दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विटर और गूगल सहित कुछ मीडिया घरानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उन समाचार रिपोर्टों और वीडियो के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिनमें दावा किया गया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने कथित रूप से एक महिला को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह विचार करने के बाद आदेश पारित किया कि एक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरा था, जो समाचार रिपोर्टों और ऑनलाइन उपलब्ध वीडियो पर दर्शकों द्वारा की गई टिप्पणियों से स्पष्ट हो रहा था।
उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) और Google LLC, Twitter Inc. को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मामला 24 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता अज़मत अली खान, शास्त्रीय संगीत शिक्षक होने का दावा करते हैं, ने दिल्ली निवासी महिला द्वारा 19 अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित और प्रसारित समाचार आइटम और वीडियो को हटाने की मांग की। अजमत अली खान का कहना है उन पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया जा रहा है जो उचित नहीं हैय़
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस तरह का प्रकाशन और प्रसार पूरी कहानी को सांप्रदायिक रंग देकर किया जा रहा है और यह शामिल समुदायों में नफरत फैलाने के लिए किया गया है।
यह भी पढ़ें : Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटालाः राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ज्यूडिशियल रिमांड 2 जून तक बढ़ाई
विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया डीएपी की कमी का मुद्दा…
गवाही के दौरान शिकायतकर्ता अपने पूर्व बयान से मुकर गया था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly : हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kaithal News : सर्दी के दस्तक देते ही कोहरे की चादर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Jhajjar Accident News : झज्जर जिला के गांव रूढ़ियावास के पास…