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Legally Speking: श्रद्धा मर्डर केसः दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश: कोई भी समाचार चैनल/पेपर आरोपपत्र की सामग्री प्रसारित न करे

इंडिया न्यूज़,(Shraddha Murder Case: Delhi High Court Directs: No News Channel/Paper Should Broadcast Content Of Chargesheet): दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सभी समाचार चैनलों को श्रद्धा वालकर हत्या मामले के आरोपपत्र की सामग्री को प्रसारित करने से बुधवार को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका के निस्तारण तक कोई समाचार चैनल श्रद्धा वालकर हत्या मामले का आरोपपत्र न दिखाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर पारित किया है, जिसमें आरोपपत्र और मामले में जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री से जुड़ी गोपनीय जानकारी को मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित करने, छापने और प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया था।

हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तीन अगस्त को 

दिल्ली पुलिस के वकील अमित प्रसाद ने अदालत को बताया कि एक समाचार चैनल को आरोपी आफताब पूनावाला के नार्को टेस्ट का वीडियो मिल गया है हालांकि निचली अदालत द्वारा चैनल को ऐसी कोई सामग्री दिखाने से रोक दिया गया था। लेकिन अन्य सभी चैनलों को भी मामले से जुड़ी गोपनीय जानकारी प्रकाशित या प्रसारित किए जाने से रोकने का आदेश पारित किए जाने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि वीडियो दूसरों के साथ साझा किया गया हो और अगर इसे प्रसारित किया जाता है, तो इससे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तीन अगस्त के लिए सूचीबद्ध की।

गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली इलाके में आरोपी पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को अपनी ‘‘लिव इन पार्टनर” श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी। उसने वालकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था। लंबी जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इसी साल 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

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Kanchan Rajput

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