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Liquor Scam: शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी शरथ चंद्र रेड्डी को दी जमानत

• LAST UPDATED : May 9, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Liquor Scam, नई दिल्ली: बीमार और अशक्त लोगों को पर्याप्त और प्रभावी उपचार का अधिकार है, इसी आधार परउच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी पी सरथ चंद्र रेड्डी को जमानत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि हालांकि जेल में आरोपी को “अच्छा बुनियादी उपचार” दिया जा सकता है, लेकिन अदालत विशेष उपचार और निगरानी की उम्मीद नहीं कर सकती है, जो कि वर्तमान मामले में आवश्यक है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश आरोपी की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना पारित किया गया और उसे अनुमति के बिना यात्रा नहीं करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा।

अदालत वर्तमान में मेडिकल रिकॉर्ड से संतुष्ट

प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि किसी आरोपी को बीमार या अशक्त होने के आधार पर जमानत पर स्वीकार करने का कानून अच्छी तरह से व्यवस्थित है और यदि अदालत वर्तमान में मेडिकल रिकॉर्ड से संतुष्ट है तो एक उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

रेड्डी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह “बीमार और दुर्बल” हैं और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत के हकदार थे।

इसने स्पष्ट किया कि आदेश याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए पारित किया गया था और इसलिए इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा।

अदालत ने रेड्डी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने, जब भी कहा जाए जांच अधिकारी के सामने पेश होने और अपने मोबाइल फोन को काम करने की स्थिति में रखने के लिए भी कहा। अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर रेड्डी को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था।

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