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Delhi High Court sent notice to Delhi University: सेंट स्टीफन कॉलेज की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी को दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court sent notice to Delhi University, दिल्ली : हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कियाहै। इस याचिका में यूनिवर्सिटी की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें कॉलेज में अल्पसंख्यक आरक्षण के तहत सीयूईटी के अंकों के आधार पर बिना साक्षात्कार के ही करने पर जोर दिया गया है।

यूजीसी को भी नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ-साथ यूजीसी को भी नोटिस जारी किया और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अधिसूचना प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में पिछले साल उसके द्वारा पारित एक फैसले के ‘विपरीत’ है।

विद्यार्थियों का प्रवेश CUET में हासिल अंकों पर निर्भर था

पिछले साल के फैसले में सेंट स्टीफंस कॉलेज को अतिरिक्त तौर पर साक्षात्कार आयोजित कर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से CUET में हासिल अंकों पर निर्भर था। अदालत ने कहा, ‘(पहले का) फैसला अस्तित्व में है। हम नोटिस जारी करेंगे।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा और कहा कि इस समय मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। सेंट स्टीफंस कॉलेज की ओर से पेश हुए वकील रोमी चाको ने कहा कि यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है और प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करने का अधिकार इसके पास उपलब्ध है।

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Kanchan Rajput

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