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Delhi High Court: एनबीडीएसए पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख सख्त, विजय नायर की याचिका पर मीडिया घरानों को नोटिस

  •  11 अक्टूबर को अगली सुनवाई

India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court, दिल्लीदिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को व्यवसायी विजय नायर द्वारा दायर याचिका पर कुछ मीडिया घरानों को नोटिस जारी किया। उन्होंने अपने मामले में कथित तौर पर मीडिया को सूचना लीक करने को लेकर सीबीआई के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति गुरंग कांत ने कुछ मीडिया घरानों को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इन मीडिया घरानों को पहले अदालत ने पक्षकार बनाया था।

पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। एजेंसी के वकील ने प्रस्तुत किया कि ईडी को जवाब दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता विजय नायर के वकील से यह भी पूछा कि क्या वह अभी भी याचिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि 21 नवंबर, 2022 को पारित उच्च न्यायालय के आदेश से उन्हें पहले ही संरक्षण मिल चुका है।

5 चैनलों को भी नोटिस जारी

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुनवाई के दौरान ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीएसए) की वकील निशा भंभानी ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में केवल तीन मीडिया हाउस इसके सदस्य हैं और उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

21 नवंबर को, उच्च न्यायालय ने समाचार चैनलों को निर्देश दिया कि वे दिशानिर्देशों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि शराब घोटाले के मामले की रिपोर्टिंग करते समय किए गए सभी प्रसारण जांच एजेंसियों द्वारा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हों। पीठ ने विजय नायर द्वारा पक्षकार बनाए गए 5 चैनलों को भी नोटिस जारी किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां मीडिया में लीक की जा रही हैं।

व्यवसायी विजय नायर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने उपरोक्त निर्देश पारित किए। पीठ ने स्थिति रिपोर्ट का भी अवलोकन किया और सीबीआई और ईडी के वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ सुनीं। सीबीआई के वकील ने प्रस्तुत किया था कि एजेंसी ने 3 प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। प्रेस विज्ञप्ति में वह नहीं है जो प्रसारित किया गया है।

ईडी के वकील ने कहा कि उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की। जस्टिस वर्मा ने वकीलों से पूछा, उन्हें जानकारी कहां से मिल रही है? वकील ने जवाब दिया कि चैनल वाले ही इसका जवाब देते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर और डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीडीएसए) की वकील एडवोकेट निशा भंभानी ने कहा कि कुछ चैनल उनके पार्टनर नहीं हैं। हम निगरानी नहीं कर रहे हैं कि वे क्या प्रसारित करते हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा ने समाचार चैनलों द्वारा की गई रिपोर्टिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एनबीडीएसए के वकील से कहा, “यदि स्व-नियमन केवल एक दिखावा है, तो हमें आपको भंग क्यों नहीं करना चाहिए?” पीठ ने वकील से कुछ चैनलों के बारे में पूछा कि क्या वे सदस्य हैं या नहीं। सीबीआई को किए गए खुलासे से जुड़ी जानकारी कहां से मिल रही है?

आप उन्हें फोन करके पूछिए। एनबीडीएसए के वकील ने कहा कि मैं संवाद कर सकता हूं और उनसे सामग्री हटाने के लिए कह सकता हूं। वकील ने प्रस्तुत किया था कि कुछ चैनल न्यूज एनबीडीए के सदस्य हैं। मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि उन्हें जानकारी कहां से मिल रही है। प्रस्तुतियाँ पर ध्यान देने के बाद पीठ ने एनबीडीए को अभियोग लगाने और जो प्रसारित किया गया है उसकी जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा था कि इस मामले में प्रसारण जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार और दिशा-निर्देशों और निर्देशों के अनुसार नहीं था। इसने याचिकाकर्ता को इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश किया।

यह ऐसा मामला नहीं है जहां कम से कम इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि सूचना सामूहिक रूप से लीक हुई थी या जांच एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई थी।”

“समाचार चैनल जो प्रकाशित करते हैं वह सीबीआई, ईडी द्वारा किए गए खुलासों के अनुरूप होना चाहिए…यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आदेश से परिलक्षित होता है, वे कहां से प्राप्त कर रहे हैं?” इसने पूछा। इस बीच, अदालत ने एनबीडीएसए को यह जांच करने का निर्देश दिया कि चैनल ने दिशानिर्देशों का पालन किया या नहीं व्यवसायी विजय नायर ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि सीबीआई और ईडी द्वारा उनके मामले से संबंधित संवेदनशील जानकारी मीडिया को लीक की जा रही है और यह एक आरोपी के रूप में उनके अधिकार का पूर्वाग्रह है। नायर एक आरोपी है और ईडी की हिरासत में है। सीबीआई मामले में उन्हें जमानत मिल गई है।

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