इंडिया न्यूज, Delhi News (Vijay Mallya News): सोमवार को देश की शीर्ष कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना के आरोप में 4 माह की जेल और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट का कहना है कि माल्या को कोई पछतावा नहीं है, इसलिए सजा जरूरी है। वहीं कोर्ट का कहना है कि दोषी अगर जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
वहीं यह भी बता दे कि माल्या को 4 सप्ताह के भीतर 40 मिलियन डॉलर यानि करीब 317 करोड़ रुपए 8% ब्याज के साथ वापस करने होंगे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
ज्ञात रहे कि शराब कारोबारी विजय माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी थी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट को भी गुमराह किया। माल्या ने कोर्ट में पेश न होकर कोर्ट की अवमानना की है। मालूम रहे कि देश की शीर्ष कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें आज फैसला दिया। विजय ने बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटी लीना माल्या और तान्या माल्या के खाते में पैसा ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया था इी कारण उसे अवमानना का दोषी करार दिया गया।
जानकारी रहे कि माल्या मार्च 2016 से यूके में है और वह अभी जमानत पर है।
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि माल्या 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन के रिपेमेंट पर कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहा।
माल्या के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी। इनमें कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, फेडरल बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे।
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