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Delhi PUCC : वाहनों का पॉल्यूशन नहीं तो होगा 10 हजार रुपए जुर्माना

• LAST UPDATED : March 6, 2023

इंडिया, New Delhi (Delhi PUCC) : दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अब विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिहाज से इस बारे में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। सभी वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) को अपने साथ रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई नियमों की उल्लंघना करता है तो वाहन मालिक को 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं। इतना हीं नहीं वाहन मालिकों को लाइसेंस रखने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।

Delhi PUCC

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वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जरूरी

नोटिस में साफ किया गया है कि ई वाहनों के अलावा एक साल से अधिक पुराने सभी पंजीकृत वाहनों के लिए पीयूसीसी जरूरी है। अगर इस दौरान वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं करवाई जाती है तो उन पर परिवहन विभाग की टीमें कार्रवाई करेंगी।

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