India News Haryana (इंडिया न्यूज), Delhi SC on Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें दी गई राहत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई होने तक लगाई गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष रखी थी जिस पर पीठ ने कहा कि मामले की फाइल जल्द ही उसके समक्ष आएगी और तब तक निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने गुरुवार शाम को पारित निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने 20 जून को रात करीब आठ बजे आदेश सुनाया और आदेश अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। एएसजी ने कहा कि आदेश पारित होने के बाद ईडी के वकीलों ने निचली अदालत से 48 घंटे तक आदेश स्थगित रखने का आग्रह किया, ताकि वे उच्च न्यायालयों में जा सकें।
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