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Legally News: दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गैंगस्टर हरसिमरन सहित 5 को हत्या के प्रयास के आरोप से किया बरी

इंडिया न्यूज़,(Delhi’s Rohini court acquits 5 including gangster Harsimran of attempt to murder charges): दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने हाल ही में हत्या के प्रयास के मामले में एक गैंगस्टर और 4 अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया है। गैंगस्टर को अपराध मुक्ति के आदेश में कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमलावरों का इरादा घातक नहीं था बल्कि शिकायतकर्ता को धमकाना भर था।

हत्या के प्रयास के अपराध से मुक्त कर दिया

यह मामला दिल्ली के शालीमार बाग स्थित बिल्डर-प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में हुई फायरिंग से संबंधित है। जेल में बंद गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है। रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) बबरू भान ने हरसिमरन उर्फ बादल और 4 अन्य आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के अपराध से मुक्त कर दिया।

अदालत ने कहा, “शिकायतकर्ता के बयान और हमलावरों के बाद के आचरण से कि वे एक ही गोली मारकर भाग गए, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई घातक इरादा नहीं था। जाहिर है, पूरी घटना का उद्देश्य धमकी देना था।

2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके कार्यालय की ओर एक गोली चलाई थी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ऋषभ ग्रोवर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 20 अक्टूबर, 2018 को जब वह अपने कार्यालय में मौजूद थे, तो उन्होंने एक तेज आवाज सुनी, जिससे उनके कार्यालय के प्रवेश द्वार का शीशा टूट गया। तभी वह अपने ड्राइवर के साथ बाहर आया और देखा कि एक पेड़ के नीचे एक देसी पिस्तौल पड़ी है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें वहां मौजूद लोगों द्वारा सूचित किया गया था कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके कार्यालय की ओर एक गोली चलाई थी।

अदालत ने कहा, “यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि शिकायतकर्ता या उसके ड्राइवर ने कहीं भी यह दावा नहीं किया है कि किसी ने उन्हें निशाना बनाकर गोली चलाई थी।

न्यायाधीश ने कहा कि “हमलावरों के बाद के आचरण से यह भी संकेत मिलता है कि गोली चलाने का उद्देश्य कोई घातक परिणाम हासिल करना नहीं था।”

इस मामले की जांच के बाद, पुलिस ने यह निष्कर्ष निकालते हुए आरोप पत्र दायर किया कि हिमांशु और कुणाल ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने की साजिश रची थी। इसी साजिश के तहत आरोपी आइमन और आशीष ने आरोपी हरसिमरन बादल के निर्देश पर हमले को अंजाम दिया था।

यह भी पढ़ें : Legally Speking: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, BSF के कमाण्डेंट को दिए गए दण्ड को भी कर दिया कम

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Kanchan Rajput

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