इंडिया न्यूज, तिरुवनंतपुरम।
Dismisses Plea Seeking Removal Of PM’s Photo केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे राजनीति से प्रेरित और प्रचार-प्रसार के लिए याचिका दायर करने का भी दोषी माना। इस पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मायलीपरम्पिल को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) को एक लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं कराई गई तो केएलएसए याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों और समाज को यह बताने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है कि इस तरह की तुच्छ दलीलें जो न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, उन पर अदालत विचार नहीं करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पीएम की फोटो और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर ‘मनोबल बढ़ाने वाले उनके संदेश’ पर जो आपत्ति जताई है, ऐसा करने की देश के किसी नागरिक से अपेक्षा नहीं है।
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